संविदा एवं अन्य कर्मचारियों के लिए खुश खबरी.....मिलेगा आयुष्मान योजना का लाभ
इसके लिए कौन होंगे पात्र
अब संविदा एवं अन्य कर्मचारियों को भी मिलेगा आयुष्मान योजना का लाभ
मध्य प्रदेश के संविदा कर्मचारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आशा उषा कर्मियों के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश के आयुष्मान भारत निरामयम् में आँगनवाड़ी कार्यकर्ता, अन्य संविदा कर्मियों को शामिल करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 9 सदस्यों की एक समिति गठित की गई है, जो स्वास्थ्य सुरक्षा लाभ स्वीकृत करने के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी करेगी। इसके तहत हर परिवार को इलाज के लिए हर साल पांच लाख रुपये तक दिए जाएंगे। सरकार ने कर्मचारियों के हित में एक बडा कदम उठाया है; अर्थात अब संविदा कर्मचारी, आगनबाडी कार्यकर्ता, ग्राम रोजगार सहायक, आषा कार्यकर्ता, उशा, पंचायत सचिव, आगनबाडी सहायिका, आगनबाडी सुपरवाइजर और कोटवारांे के भी आयुश्मान कार्ड बनायें जायेंगे; अब वह भी हर साल पांच लाख रूपये तक का उपचार निःषुल्क करा सकेंगे; बता दें कि प्रदेष भर में कुल 3 लाख 88 हजार संविदा कर्मचारी हैं जिनका डाटा मंगाया गया है; इस बात की जानकारी लगते ही संविदा कर्मचारियों, आषा,उशा एवं पंचायत सचिवों के चेहरे खिल उठे;
9 सदस्यीय समिति का गठन
इसके लिए राज्य शासन ने प्रदेश के शासकीय शासकीय कर्मचारी/कार्यकर्ता, संविदा कर्मियों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना शामिल किये जाने के संबंध में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। समिति के सदस्य सचिव मुख्य कार्यपालन अधिकारी, आयुष्मान भारत निरामयम मध्यप्रदेश होंगे। समिति में अपर मुख्य सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास, अपर मुख्य सचिव वित्त विभाग, प्रमुख सचिव राजस्व विभाग, सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, प्रबंध संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन सदस्य होंगे।
इसके लिए कौन होंगे पात्र
आयुश्मान योजना का लाभ लेने वालों के लिए शासन ने शर्त रखी है; दिये गए शर्तों को जो पूरा करेंगे वही इस योजना का लाभ ले सकेंगे; आयुष्मान भारत निरामयम योजना का लाभ उन कर्मचारियों को नहीं मिलेगा, जिनके परिवार का कोई भी सदस्य गत तीन वर्षों में से किसी भी वर्ष में आयकर दाता हो।
परिवार का कोई सदस्य किसी अन्य शासकीय योजना से निःशुल्क स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकता हो या जिस परिवार का कोई सदस्य शासकीय कर्मचारी होने के साथ-साथ राज्य या केंद्र सरकार की किसी अन्य योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त करने के लिए पात्र हो वह इसका लाभ नहीं ले सकता है।
शासकीय कर्मचारी के उपचार पर होने वाले संभावित व्यय की प्रतिपूर्ति स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत प्रविधानित कर की जाएगी।
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